उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी मैं आरक्षण नहीं दिया जा सकता है,
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0Rds72RMPVuyIscQ479Mlmonc-nl54ejaBKG8lTUAZfPNIUmJSiO8zC79US4lH9WZ5Y8vakknoP_8nGnsbN3msZ_59TKTZIFxgD2no4WExm2cxM_lVq1uKaYBqg_reeiYQFS2fPKpHsI/s320-rw/Logopit_1557818884344__1557820777_47.9.250.223.jpg) |
प्रतिकारात्मक चित्रण |
एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 2 सदस्यीय पीठ ने कहा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है.
याचिका पर अगली सुनवाई 16 मई को होगी.