पैन कार्ड को आधार से नही जोड़ा तो पैन कार्ड हो जाएगा रद्द, पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ी ।

पैन कार्ड को आधार से नही जोड़ा तो पैन कार्ड हो जाएगा रद्द, पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ी ।


अगर पैन कार्ड धारक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाये तो उनके पैन कार्ड को रद्द माना जाएगा, पहले यह समय सीमा 31 मार्च तक थी लेकिन लोगो की सुविधा को देखते हुए इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने एक बयान में कहा था की पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है पहले यह समय सीमा 31 मार्च तक थी, जिसे सीबीडीटी ने बढ़ाकर इसे लिंक करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर कर दी है, अब सभी पैन धारकों के पास 6 महीने का समय उपलब्ध है जिसके दौरान वह अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ सकते हैं.

30 सितंबर तक अगर पैन धारक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो उनकी पैन कार्ड को रद्द माना जाएगा.

सीबीडीटी ने यह स्पष्ट किया है कि आयकर भरते समय पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है.

आप सभी अपने पैन कार्ड को जल्द लिंक कर ले ।

पैन कार्ड को आधार से लिंक कैसे करें ।

अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में type करे UIDPAN (capital letter में ) फिर एक स्पेस छोड़े फिर अपने 12 नम्बर का आधार कार्ड नम्बर डाले फिर एक स्पेस छोड़े फिर अपना 10 डिजिट का पैन नंबर डाले और इसे 567678 या 56161 पर भेजे ।

उदाहरण के लिए नीचे फ़ोटो को देखे ।





यह न्यूज़ सभी को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करे ।

दोस्तो अगर आपको अभी भी आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने में कोई परेशानी हो तो हमे नीचे कमेंट कर बताये हम एक पूरी पोस्ट और वीडियो तैयार कर आपके सामने लाएंगे।

Post a Comment

आपके प्यार और स्नेह के लिए धन्यवाद mithilatak के साथ बने रहे |

Whatsapp Button works on Mobile Device only